आपने भी अगर यदि यह गलती की है, तो माता-पिता को देना पड़ सकता है ₹25000 का भारी जुर्माना : New Traffic Rules In Maharashtra

new traffic rules in maharashtra

कम उम्र में ड्राइविंग की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में, भारत में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक कड़ी जुर्माना प्रणाली शुरू की है। इस नए नियम के तहत, यदि उनके कम उम्र के बच्चे सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो माता-पिता या अभिभावकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परिणाम में 25,000 रुपये का भारी जुर्माना शामिल है, जो मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। इस कदम का उद्देश्य माता-पिता को अपने बच्चों को अवैध रूप से गाड़ी चलाने की अनुमति देने से रोकना हैं ! हम इस सख्त जुर्माने के पीछे के कारणों और सड़क सुरक्षा पर इसके विषय
पर चर्चा करेंगे।

ऐसे माता -पिता या अभिभावक जिनके कम उम्र के बच्चे गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा, ऐसे नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य होंगे। यह निर्देश महाराष्ट्र राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को भेज दिया गया है।

सभी आरटीओ को संबोधित परिपत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली बाइक को छोड़कर, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्रों में गाड़ी चलाने की सख्त मनाही है। केवल 16 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही ऐसी बाइक चलाने की अनुमति है। परिवहन विभाग कम उम्र में ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई निर्देश जारी कर रहा है, क्योंकि यह देखा गया है कि मौजूदा नियमों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है। अब सभी आरटीओ से इन नियमों का सख्ती से अनुपालन अपेक्षित है, साथ ही अवैध रूप से वाहन चलाने वाले नाबालिगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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राज्य में दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढाती जा रही है , जिसमें दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं की संख्या सबसे अधिक है। पिछले वर्ष की तुलना में, कुल दुर्घटनाओं में 51 प्रतिशत दुर्घटनाएँ दोपहिया वाहनों से हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 7,700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। नाबालिगों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के मामलों को इन दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में बार-बार उजागर किया गया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने यह जरूरी कदम उठाया है.

इसकेअलावा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत, यदि माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, नाबालिग 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होंगे।

माता-पिता या अभिभावकों पर पर्याप्त जुर्माना लगाकर, महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य इस मुद्दे को मूल कारण से संबोधित करना है। वयस्कों को अपने बच्चों के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराना सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में साझा जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि नाबालिगों को गाड़ी चलाने की अनुमति देना न केवल अवैध है बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

इसके अलावा, मौजूदा यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करना और सड़कों पर निगरानी बढ़ाना कम उम्र में ड्राइविंग की घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नियमित जांच चौकियां, सख्त पहचान सत्यापन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयास कानून का उल्लंघन करने वालों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने में मदद कर सकते हैं।

उम्मीद है कि 25,000 रुपये का जुर्माना एक निवारक के रूप में काम करेगा, जिससे माता-पिता अपने कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति देने से पहले सोच सकते हैं । भारी जुर्माने का उद्देश्य एक वित्तीय बोझ पैदा करना है जो माता-पिता को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आशा है कि इस सख्त प्रवर्तन से माता-पिता के बीच सतर्कता बढ़ेगी और कम उम्र में ड्राइविंग से जुड़े जोखिमों के बारे में नाबालिगों को शिक्षित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।